Retrofitment
सीएनजी रेट्रो फिटमेंट प्रकार अनुमोदन
भारत सरकार ने मोटर वाहन ईंधन के रूप में सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) के उपयोग को अनुमति दे दी है। तदनुसार, इस प्रकार के रूपांतरण की अनुमति के लिए उत्सर्जन, सुरक्षा, स्थापना और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान भी सीएमवीआर के नियम 115 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।
प्रयोग में आने वाले डीजल या पेट्रोल चालित वाहनों को सीएनजी पर चलाने के लिए रूपांतरण की भी अनुमति है। किट निर्माता को नियम 126 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी परीक्षण एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुमोदन घटक परीक्षण, इंजन परीक्षण, वाहन परीक्षण और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।
संलग्न आवेदन पत्र देखें जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है और ARAI में टाइप अनुमोदन हेतु तकनीकी विनिर्देश प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
एलपीजी रेट्रो फिटमेंट टाइप अनुमोदन
भारत सरकार ने ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) के उपयोग की अनुमति दे दी है। तदनुसार, इस प्रकार के रूपांतरण की अनुमति के लिए उत्सर्जन, सुरक्षा, स्थापना और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान भी CMVR के नियम 115 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।